1st November Rule Changes: एलपीजी सिलेंडर, फास्टैग टोल पास और सिम कार्ड; कल से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, दूरसंचार विभाग (DoT) और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय की गई नई व्यवस्थाएं 1 नवंबर से प्रभावी हो रही हैं।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, हाईवे आवागमन के नए नियम, शराब की खरीद पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्यता और मोबाइल कॉलिंग प्रणाली में सुधार से जुड़े ये बदलाव व्यापक असर डालेंगे।पहला बदलाव: एलपीजी गैस सिलेंडर और विमान ईंधन (ATF) के दामप्रत्येक माह की पहली तारीख की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा कर नई दरें जारी करेंगी। पिछले माह कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रहे थे।नए महीने की शुरुआत पर घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों के साथ हवाई ईंधन (ATF) की संशोधित दरों पर आम उपभोक्ताओं और एयरलाइन सेक्टर की नजरें टिकी हुई हैं।
दूसरा बदलाव: टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए ₹1500 का सालाना पास
हाईवे पर नियमित सफर करने वाले वाहन मालिकों को राहत देने के लिए टोल पास के नियमों में बड़ा सुधार किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक निजी वाहन मालिकों के लिए नया वार्षिक फास्टैग लोकल पास पेश किया जा रहा है। 1500 रुपये के इस सालाना पास से स्थानीय लोगों को बार-बार टोल चुकाने के भारी खर्च से मुक्ति मिलेगी।
तीसरा बदलाव: ₹1000 से महंगी शराब पर कैश बंद, केवल डिजिटल पेमेंट
शराब की खुदरा बिक्री और राजस्व पारदर्शिता को लेकर तमिलनाडु में बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के नए आदेश के मुताबिक, अब 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब की बोतलों की खरीद पर नकद लेन-देन पूरी तरह बंद रहेगा। ग्राहकों को ऐसी खरीदारी के लिए डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान करना अनिवार्य होगा।
चौथा बदलाव: जीएसटी रिफंड में राहत और एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के नए प्रतिबंध
जीएसटी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए टैक्स रिफंड में होने वाली देरी को कम करने और दस्तावेजों का बोझ घटाने की दिशा में नए प्रावधान लागू हो रहे हैं। इसके साथ ही यातायात नियमों में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर छोटे कमर्शियल और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक प्रभावी हो रही है। वहीं दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के तहत दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू रहेगी।
पांचवां बदलाव: मोबाइल फोन पर कॉलर का नाम दिखाना अनिवार्य (CNAP)
मोबाइल उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल्स और स्पैम से बचाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) का निर्देश प्रभावी हो रहा है। इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन (CNAP) सिस्टम लागू करने को कहा गया है। इस नई तकनीक के जरिए फोन की घंटी बजते ही अनजान नंबर के साथ सिम धारक का वेरिफाइड नाम स्क्रीन पर नजर आएगा, जिससे लोगों को थर्ड-पार्टी ऐप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।


