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1 November Rules Change: LPG, GST से लेकर पेंशन तक, 1 नवंबर से बदलेंगे ये 6 बड़े नियम

1 November Rules Change: LPG, GST से लेकर पेंशन तक, 1 नवंबर से बदलेंगे ये 6 बड़े नियम

रविवार, 1 नवंबर 2026 से आम नागरिकों, कारोबारियों और गाड़ी चालकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और तेल विपणन कंपनियों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण, टैक्स अनुपालन और वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के उद्देश्य से ये नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं।

इन बदलावों का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर में सफर करने वाले लोगों, पेंशनर्स, व्यापारियों और घरेलू बजट पर पड़ेगा। राजधानी में विंटर एक्शन प्लान और ग्रैप (GRAP) के तहत प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और ऑडिटेड करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन भी बेहद अहम है।

1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव

1- एलपीजी और सीएनजी/पीएनजी रेटहर महीने की पहली तारीख की तरह तेल विपणन कंपनियां 1 नवंबर को कमर्शियल (19 किग्रा) और घरेलू (14.2 किग्रा) एलपीजी सिलेंडरों के साथ-साथ जेट फ्यूल (ATF) और गैस दरों की नई कीमतें तय करेंगी। उपभोक्ता बुकिंग से पहले अपने शहर की संशोधित दरें अवश्य जांच लें।

2- GST नियमों में राहतजीएसटी प्रक्रियाओं को आसान करते हुए छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं को अन्य राज्यों में स्थित गोदामों को ही ‘प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस’ घोषित करने की अनुमति दी जा रही है, जिससे हर राज्य में अलग दफ्तर खोलने का झंझट खत्म होगा। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के रिफंड अब बिना टैक्स अधिकारी के हस्तक्षेप के सीधे ऑटोमैटिक प्रोसेस किए जाएंगे।

3- पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट

केंद्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है (80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है)। पेंशन निर्बाध जारी रखने के लिए इसे बैंक शाखा, डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा या आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के जरिए मुफ्त जमा किया जा सकता है।

4- ऑडिट वाले ITR की आखिरी तारीख बढ़ी

सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है।1 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों (डिजिटल लेन-देन में 10 करोड़ रुपये तक) और 50 लाख रुपये से अधिक ग्रॉस रिसीट्स वाले प्रोफेशनल्स को पेनाल्टी से बचने के लिए इस समयसीमा तक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है।

5- दिल्ली में नॉन-BS6 व्हीकल्स की एंट्री बंद, ‘No PUC, No Fuel’ व्यवस्था लागू

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सीएनजी गाड़ियां और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी छूट मिलेगी।वहीं, दिल्ली-एनसीआर के सभी फ्यूल स्टेशनों पर अब बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल या गैस नहीं दी जाएगी। वाहन चालकों को ईंधन लेने से पहले वैध प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।इसके अलावा, सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो (DMRC) की पार्किंग इस बढ़े हुए शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगी।

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