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केंद्र सरकार लाई नया सालाना टोल 20 किमी के दायरे में रहने वालों को राहत

केंद्र सरकार लाई नया सालाना टोल 20 किमी के दायरे में रहने वालों को राहत

Annual Toll Pass: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इसके तहत ऐसे वाहन मालिकों के लिए वार्षिक टोल पास की सुविधा शुरू की जा रही है, जो किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं.

यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी. इस योजना के तहत पात्र लोग एक निश्चित राशि देकर पूरे साल के लिए टोल पास हासिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार टोल भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1500 से 3000 रुपये तक होगी फीस

सरकार द्वारा तय की गई पास की कीमत हर जगह एक जैसी नहीं होगी. इसके लिए लोगों को 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है. यह राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र और टोल प्लाजा के दायरे में आता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस व्यवस्था को लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

नियमों में किया गया संशोधन

यह नई व्यवस्था नेशनल हाईवे फीस (रेट निर्धारण और संग्रह) नियमों में किए गए पांचवें संशोधन के तहत लाई गई है. इससे पहले लागू 2008 के नियमों को अपडेट करते हुए यह बदलाव किया गया है. सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनका रोजाना आना-जाना टोल प्लाजा के आसपास के क्षेत्रों से होता है और जिन्हें बार-बार टोल शुल्क चुकाना पड़ता है

नितिन गडकरी ने दी जानकारीकेंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की. उन्होंने इसे आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गडकरी ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक इस रियायती लोकल पास का लाभ उठा सकेंगे.किन लोगों को मिलेगा फायदा?यह सुविधा केवल निजी वाहनों के मालिकों के लिए लागू होगी. इसके लिए वाहन का मालिक संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर निवास करता हो, यह जरूरी है. साथ ही वाहन में वैध और सक्रिय फास्टैग होना भी अनिवार्य रहेगा. पास जारी करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा.हर टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पाससरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है.

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