दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से किया इन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने मामले का जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख किया। इस दौरान CJI ने उम्मीद जताई कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे।
CJI ने कहा कि छोटी दुकानें चलाने वाले लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए रोजाना मेहनत करते हैं। अदालत समझती है कि ऐसे हालात में कारोबार प्रभावित होने से पूरे परिवारों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि किसी को प्रदर्शन करना है, किसी को मूंगफली बेचनी है और किसी को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सभी पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल, अदालत स्थिति पर नजर रखेगी और आगे के हालात के आधार पर कदम उठाएगी।
सेंट्रल पार्क बंद करने का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने पिछली रात देर से सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया था। इससे वहां कारोबार करने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर उठाया गया कदम जरूरत से ज्यादा पाया जाता है, तो अदालत कानून के तहत कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई से जुड़े आदेश देने का अधिकार रखती है।
राहुल गांधी से जुड़े मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को वकील और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने CJI की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया।
उन्होंने अदालत से याचिका पर सुनवाई की तारीख तय करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि मामले में नोटिस जारी किया गया है या नहीं।
इस पर CJI ने कहा कि एक दिन पहले अदालत के सामने रखी गई याचिकाओं में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।


