दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव: 40% दिव्यांगता पर भी मिलेगी मदद, जानें कितनी होगी मासिक राशि
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026: दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने सामाजिक सहायता योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन की पात्रता और आर्थिक सहायता की राशि में भी बदलाव किए गए हैं।
सरकार की घोषणा के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के लिए निर्धारित दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों के लिए न्यूनतम आयु की शर्त भी जन्म से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
दिव्यांग पेंशन में क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था के तहत पात्र दिव्यांगजनों को पहले की तुलना में कम दिव्यांगता प्रतिशत होने पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले निर्धारित 80 प्रतिशत दिव्यांगता का मानदंड अब 40 प्रतिशत किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु संबंधी शर्त में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य अधिक पात्र दिव्यांगजनों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है।
हर महीने कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
सरकार की घोषणा के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आयु के आधार पर सहायता की राशि इस प्रकार होगी:
- 0 से 79 वर्ष: ₹375 प्रति माह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक: ₹625 प्रति माह।
यह राशि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत निर्धारित सहायता है। राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता अलग हो सकती है।
पांच साल के लिए ₹53,428 करोड़ का बजट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अवधि के लिए कुल ₹53,428 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न सामाजिक सहायता योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है।
योजना का नाम भी बदलेगा
सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत दिव्यांग पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे। सरकार के अनुसार, इन बदलावों के बाद कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की पहचान नए नामों से होगी।
नए नियम कब लागू होंगे?
सरकार के अनुसार, दिव्यांग पेंशन की पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे और लागू किए जाएंगे।
इस मंजूरी से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

